भारतीय रेलवे ने किए 5 बड़े सुधार: टिकट, ठेके और माल ढुलाई में बदलाव | Indian Railways Rolls Out 5 Major Reforms: Ticket, Contractor, Freight Operations
भारतीय रेलवे ने मंगलवार, 14 जुलाई, 2026 को अपनी '52 सप्ताह में 52 सुधार' पहल के तहत पांच महत्वपूर्ण परिचालन और नीतिगत बदलावों की घोषणा की है। इन उपायों का उद्देश्य परियोजना निष्पादन, यात्री सुविधा और माल ढुलाई दक्षता में सुधार करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन सुधारों का लक्ष्य रेलवे संचालन को सुव्यवस्थित करना और बुनियादी ढांचे के विकास में जवाबदेही को मजबूत करना है।
मुख्य बिंदु (Key Highlights)
- टिकट रद्द करने के नए नियम: यात्रियों के लिए संशोधित रद्दीकरण और वापसी ढांचा लागू।
- ईपीसी ठेकेदारों के लिए सख्त मानदंड: इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के नियम बदले।
- किसी भी काउंटर से टिकट रद्द करने की सुविधा: काउंटर से बुक किए गए टिकट अब कहीं से भी रद्द किए जा सकेंगे।
- बोर्डिंग स्टेशन बदलने की समय-सीमा में ढील: अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बदलाव संभव।
- माल ढुलाई में दक्षता सुधार: ऑटोमोबाइल और नमक परिवहन के लिए विशेष वैगन और कंटेनर पेश किए गए।
ठेकेदारों के लिए नए नियम | New Rules for Contractors
ईपीसी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली कंपनियों को अब बोली मूल्य के कम से कम 20% के बराबर तुलनीय कार्य के पूर्व निष्पादन का प्रमाण देना होगा। मंत्रालय ने बोली सुरक्षा (bid security) को परियोजना मूल्य के 2% पर मानकीकृत किया है। ₹10 करोड़ से ऊपर के अनुबंधों के लिए, बोलीदाताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उनकी निष्पादन क्षमता का मूल्यांकन भी कराना होगा।
टिकट रद्द करने और वापसी के नियम | Ticket Cancellation & Refund Rules
यात्रियों के लिए, रेलवे ने टिकट रद्द करने और वापसी की नीति में संशोधन किया है। ट्रेन छूटने से 72 घंटे से अधिक पहले टिकट रद्द करने पर केवल न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क लगेगा। 72 से 24 घंटे पहले रद्द करने पर टिकट किराए का 25% कटेगा, जबकि 24 से 8 घंटे पहले रद्द करने पर 50% वापसी होगी। ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से आठ घंटे के भीतर रद्द किए गए टिकटों पर कोई वापसी नहीं मिलेगी। एक अन्य बदलाव यह है कि यात्री अब देश के किसी भी रेलवे आरक्षण काउंटर से काउंटर-बुक किए गए टिकट रद्द कर सकते हैं।
बोर्डिंग स्टेशन और माल ढुलाई में सुधार | Boarding Station & Freight Improvements
यात्रियों को अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदलने की अनुमति होगी। माल ढुलाई के मोर्चे पर, मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल के परिवहन के लिए सिंगल-स्टैक और डबल-स्टैक वैगन पेश किए हैं। इसके अतिरिक्त, नमक के परिवहन के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए स्टेनलेस स्टील कंटेनर लाए जा रहे हैं, जो जंग को कम करेंगे और कुशल मल्टीमॉडल आवाजाही सुनिश्चित करेंगे।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
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स्रोत: यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रेलवे रिपोर्टिंग पर आधारित है। मूल रिपोर्ट पढ़ें
